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लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन संबंधी संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाया।
◼️आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान संशोधन बिल पास होने के लिए उपस्थित सदस्यों में दो तिहाई सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है।
◼️उपस्थित 528 में से 298 पक्ष में वोट किए। जबकि पास कराने के लिए 352 वोटो की जरूरत थी।
▪️12 साल में यह पहला ऐसा बिल है जिसे मोदी सरकार पास नहीं करा पाई।
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