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सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, या AFSPA, एक कानून है जो निर्दिष्ट "अशांत क्षेत्रों" में भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। इसे 1958 में अधिनियमित किया गया था और इसे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है, मुख्यतः पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर में। AFSPA सेना को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, बिना वारंट के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने तथा उचित संदेह के आधार पर परिसर की तलाशी लेने के लिए घातक बल सहित बल का प्रयोग करने की अनुमति देता है। यह अधिनियम सशस्त्र बलों के कार्मिकों को अधिनियम के तहत की गई कार्रवाइयों के लिए कानूनी प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है, जिसके लिए अभियोजन के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।  
अफस्पा के मुख्य पहलू:
अशांत क्षेत्र:
अफस्पा को केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा "अशांत" घोषित क्षेत्रों में लागू किया जाता है।  
विशेष शक्तियाँ:
यह अधिनियम सशस्त्र बलों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, बिना वारंट के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और तलाशी लेने के लिए घातक बल सहित बल का प्रयोग करने का अधिकार देता है।  
कानूनी संरक्षण:
अफस्पा सशस्त्र बलों के कार्मिकों को अधिनियम के तहत की गई कार्रवाइयों के लिए एक हद तक कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जिसके लिए अभियोजन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।
The Armed Forces (Special Powers) Act, or AFSPA, is currently in effect in parts of Assam, Manipur, Nagaland, and Arunachal Pradesh. It was fully withdrawn from Mizoram in the 1980s, Tripura in 2015, and Meghalaya in 2018. In April 2025, the central government extended AFSPA for six months in specific regions of Manipur, Nagaland, and Arunachal Pradesh due to ongoing security concerns.