Nabhas Times
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#केंद्र ने नए आईटी कानून के लिए बातचीत शुरू की, #सोशल #मीडिया पर अब पैनी नजर

नए अधिनियम में ऐसे प्रावधान भी शामिल होने की संभावना है जो "प्रौद्योगिकी के नए पहलुओं" को कवर करते हैं, जैसे कि #ब्लॉकचेन, बिटकॉइन और डार्क नेट, अन्य।

फरवरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (#MeitY) ने सोशल #मीडिया के लिए मौजूदा #आईटी अधिनियम के तहत कड़े नियम जारी किए थे, जिसे विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई हितधारकों द्वारा चुनौती दी गई थी। मद्रास और बॉम्बे #हाईकोर्ट दोनों ने नियमों के प्रमुख हिस्सों के संचालन पर रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने देखा कि नए नियम "स्पष्ट रूप से अनुचित हैं और आईटी अधिनियम, इसके उद्देश्यों और प्रावधानों से परे हैं"।
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सरकार के ड्राफ्ट डेटा संरक्षण विधेयक में उल्लंघन के लिए भारी जुर्माना का प्रस्ताव

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (#MeitY) ने शुक्रवार को संशोधित ड्राफ्ट डेटा संरक्षण विधेयक जारी किया, तीन महीने बाद पिछले संस्करण को वापस ले लिया जिसने बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों और नागरिक समाज को चिंतित कर दिया था।

नए बिल को अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 कहा जा रहा है, इसमें डेटा संग्रह के आसपास 'उद्देश्य सीमाओं', व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने और संसाधित करने के आधार, सीमा पार डेटा प्रवाह पर छूट, और उल्लंघन के लिए व्यवसायों पर महत्वपूर्ण दंड लगाने के प्रावधान हैं।

#Govtdraftdata #MeitY #technology #india #news #dataprotection