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मूल मालिक होने के नाते राज्य सरकार ‘डीम्ड लीज़र’ है, ‘इच्छुक व्यक्ति’ खनन पट्टा प्राप्त करने वाली कंपनी से मुआवजे का हकदार है- सुप्रीम कोर्ट