विषय: प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों का मेडिकल वेरिफिकेशन

स्थान: जय प्रकाश चिकित्सालय, भोपाल।

निर्देश: DEO चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने की सूचना दें (अंतिम तिथि: 14.08.2026)।
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वर्ग 3 चयनित शिक्षकों को अभी और इंतजार करना होगा।
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2028 तक ढाई लाख पदों पर भर्ती।
वित्त विभाग ने मांगा पूरा ब्यौरा।
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वर्ग 3 दिव्यांगता परीक्षण
2 सितम्बर 2026

अभी समस्त चयनित दिव्यांगो का परीक्षण होगा। उनकी जानकारी उन्हें DEO स्तर से मिलेगी।
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MSPSTET_2026_RuleBookforTeachers_17082026.pdf
1.5 MB
म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल (MPESB), भोपाल द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे सेवारत शिक्षकों के लिए जारी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 नियमपुस्तिका
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मध्यप्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026

आवेदन अवधि: 21 अगस्त से 04 सितंबर 2026
संशोधन की अंतिम तिथि: 09 सितंबर 2026
परीक्षा तिथि: 12 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ (2 पालियों में)
परीक्षा शुल्क: ₹1,000 प्रति प्रश्न पत्र (+ पोर्टल शुल्क)
अनिवार्य शर्तें: आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और मूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।
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प्राथमिक/माध्यमिक सेवारत पात्रता परीक्षा नियम

आवेदक को अपना मूल नियुक्ति आदेश स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा । आवेदन पत्र में नियुक्ति आदेश क्रमांक का दिनांक, कार्यरत स्थल का DISE कोड की जानकारी भरना अनिवार्य होगा।

शासकीय शाला में से कार्यरत शिक्षक को यूनिक आईडी/ IFMIS CODE की जानकारी भी भरना अनिवार्य होगा। निजी विद्यालय के शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है।
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MP शिक्षक भर्ती: दिव्यांगता परीक्षण सूचना (भोपाल)
​जय प्रकाश (जेपी) चिकित्सालय, भोपाल द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती के 349 दिव्यांग अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षण की तिथिवार सूची जारी की गई है:

तारीख व समय: 17 अगस्त 2026 से 01 सितंबर 2026 (प्रातः 09:00 बजे से)

स्थान: जेपी चिकित्सालय, भोपाल (कक्ष क्रमांक बी-16)

साथ लाने हेतु जरूरी दस्तावेज (मूल प्रति + 1-1 छायाप्रति):
​दिव्यांग प्रमाण पत्र
​आधार कार्ड
​जाति प्रमाण पत्र
​2 पासपोर्ट साइज फोटो
शुल्क: ₹10 (ओपीडी पर्चा) + ₹300 (RKS शुल्क) एवं आवश्यकतानुसार अन्य जांच शुल्क।
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर पीठ) के निर्णय का सारांश


केस विवरण: रिट अपील क्र. 1769/2026 (सुरवेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य) एवं अन्य संबंधित अपीलें। पीठ: न्यायमूर्ति आनंद पाठक एवं न्यायमूर्ति बी. पी. शर्मा। निर्णय तिथि: 8 जुलाई, 2026।

मामले की पृष्ठभूमि:

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्राथमिक शिक्षकों के 13,089 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की थी।

नियम पुस्तिका (क्लॉज 7.7) के अनुसार, केवल भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से मान्यता प्राप्त स्पेशल D.El.Ed. योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को 5% बोनस अंक दिए जाने थे।

कई ऐसे उम्मीदवारों ने भी ऑनलाइन फॉर्म में "YES" चुन लिया, जिनके पास RCI डिप्लोमा नहीं था, जिसके चलते उन्हें 5% बोनस अंक मिल गए।

अपीलकर्ताओं का तर्क:

उम्मीदवारों का कहना था कि RCI का पूर्ण विवरण न होने के कारण फॉर्म में गलती से "YES" का चयन हो गया था।

उन्होंने बोनस अंकों को हटाकर केवल उनके वास्तविक अंकों के आधार पर चयन प्रक्रिया में विचार करने की मांग की थी।

उच्च न्यायालय का निष्कर्ष व मुख्य बिंदु:

संशोधन के पर्याप्त अवसर: अदालत ने पाया कि बोर्ड और विभाग द्वारा उम्मीदवारों को त्रुटि सुधार के लिए तीन अलग-अलग अवसर दिए गए थे। इसके बावजूद अपीलकर्ताओं ने सुधार विंडो का लाभ नहीं उठाया।

धोखाधड़ी/गलत बयानी: तीन बार मौका मिलने के बाद भी विवरण सही न करने को केवल अनजाने में हुई चूक नहीं माना जा सकता; यह 5% अतिरिक्त अंकों का अनुचित लाभ लेने के लिए दी गई गलत जानकारी (धोखाधड़ी) प्रतीत होती है।

प्रक्रिया की शुचिता: परिणाम जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को दोबारा खोलने से मेरिट सूची बाधित होगी और सही विवरण भरने वाले योग्य उम्मीदवारों के अधिकार प्रभावित होंगे।

अंतिम निर्णय:

खंडपीठ ने सिंगल जज के आदेश को सही ठहराते हुए सभी रिट अपीलों को निराधार मानकर खारिज (Dismiss) कर दिया।
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मध्य प्रदेश सेवारत शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) - 2026:

2005 और 2008 के शिक्षक: इन्हें TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, क्योंकि उस समय की परीक्षाएं केवल भर्ती परीक्षाएं थीं, TET नहीं।

2011 संविदा शिक्षक: जिन्होंने कट-ऑफ/क्वालिफाइंग अंकों के साथ परीक्षा पास की थी, वे TET उत्तीर्ण माने जाएंगे (परीक्षा से छूट)। जो अनुत्तीर्ण रहे, उन्हें TET देना होगा।

जिनकी सेवा में 5 वर्ष से अधिक शेष हैं: सेवा में बने रहने के लिए 31 अगस्त 2028 तक TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, अन्यथा सेवा से पृथक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति की जा सकती है।

जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम शेष हैं: सामान्य सेवा में बने रहने के लिए TET की बाध्यता नहीं है, लेकिन पदोन्नति (Promotion) के लिए TET पास करना अनिवार्य होगा।
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