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'लोगों का भरोसा बने रहना जरूरी'...और सुप्रीम कोर्ट ने हेड क्लर्क की परीक्षा रद्द करने पर लगा दी मुहर

DSSSB की 2015 की हेड क्लर्क की परीक्षा रद्द करने के दिल्ली सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में लोगों को भरोसा बना रहना चाहिए।
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हाइलाइट्स
2015 की DSSSB हेड क्लरक की परीक्षा रद्द करने को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया
दिल्ली सरकार ने अनियमितता की शिकायत के बाद रद्द की थी परीक्षा
कोर्ट ने कहा- सरकारी सेवाओं में नियुक्ति पर लोगों का भरोसा बने रहना जरूरी
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नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें दिल्ली सरकार ने दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (डीएसएसएसबी) के तहत हुए हेड क्लर्क के एग्जाम को अनियमितता और कदाचार के कारण रद्द कर दिया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सरकारी सेवाओं से जुड़ी नियुक्तियों के प्रति लोगों का भरोसा बने रहना जरूरी है।
231 हेड क्लर्क के लिए डीएसएसएसबी ने 2015 में परीक्षा ली गई थी। कदाचार की शिकायत के बाद दिल्ली सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया कैंसल कर दी थी। इस फैसले को ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट ने पलट दिया था और दिल्ली सरकार के खिलाफ फैसला दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल के फैसले को पलट दिया और दिल्ली सरकार के फैसले को बरकरार रखा है।
डीएसएसएसबी ने ग्रेड-2 हेड क्लर्क के लिए 26 दिसंबर 2009 में आवेदन मंगवाए थे। 231 पदों पर भर्ती होनी थी। ये भर्ती दिल्ली के अलग-अलग विभागों में भर्ती के लिए था। 62056 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। प्रारंभिक परीक्षा और मेंस एग्जाम हुआ। प्रारंभिक परीक्षा 29 जून 2014 को हुआ। इसी बीच 14 अक्टूबर 2014 से लेकर 27 मार्च 2015 के बीच एग्जाम में हुई अनियमितता, कदाचार, पेपर लीक आदि की शिकायत की गई। इसी दौरान 29 मार्च 2015 को मेन्स एग्जाम भी हो गया।
15 जुलाई 2015 को रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। लेकिन प्रारंभिक और मेंस में हुए एग्जाम में कदाचार, पेपर लीक और दूसरे के बदले परीक्षा देने की शिकायत पर दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कमिटी बनाई। कमिटी ने 10 सितंबर और 18 सितंबर 2015 को रिपोर्ट में कहा कि पहली नजर में एग्जाम में गंभीर अनियमितता, कदाचार आदि का मामला दिखता है। दूसरी कमिटी भी बनी। दिल्ली सरकार ने पहली कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर नोटिफिकेशन जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया को 15 मार्च 2016 को कैंसल करने का आदेश पारित कर दिया।
दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ मामला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबयूनल में पहुंच गया। ट्राइब्यूनल ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया को कैंसल कर दिया गया था। ट्राइब्यूनल के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार ने चुनौती दी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ट्राइब्यूनल के फैसले को बरकार रखा। दिल्ली सरकार और डीएसएसएसबी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा, 'पब्लिक सर्विस की नियुक्ति में लोगों का विश्वास बना रहे ये महत्वपूर्ण है। जहां पूरी प्रक्रिया में खामियां पाए जाने की रिपोर्ट दी गई, वहां इस आधार पर पूरी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश से उन कैंडिडेंंट के लिए निश्चित तौर पर कठिन समय होता है, जो गलत नहीं हैं। लेकिन सिर्फ इस कारण से अनियमितता की बातें सामने आने के बाद उस प्रक्रिया को कैंसल करने से नहीं रोका जा सकता है।'
कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल ने अपने फैसले में खामियां की हैं, उन्होंने सिर्फ दूसरी कमिटी की फाइंडिंग पर फोकस किया जबकि दिल्ली के डेप्युटी सीएम ने पहली कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर पूरी प्रक्रिया को कैंसल किया है। ऐसे में ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट का फैसला नहीं टिकता। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, 'दिल्ली सरकार का अनियमितता और कदाचार के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने का फैसला सही था। हम दिल्ली सरकार और डीएसएसएसबी की दलील को स्वीकार करते हैं और हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हैं।'है

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह निर्देश जारी करता है कि जो तथ्य आए हैं, उसमें डीएसएसएसबी की नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान कदाचार और पेपर लीक आदि की बातें आई है। ऐसे में दिल्ली सरकार आगे के लिए पर्याप्त और ठोस कदम उठाए, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बना रहे। एक समग्र एक्सर्साइज किया जाए ताकि सेफगार्ड बना रहे और ये एक्सर्साइज दो महीने में पूरा किया जाए, ताकि भविष्य में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में खामियां न रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने हेड क्लर्क की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जो एग्जाम हुआ था उसे कैसल करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया था वह फैसला सही था। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी रोजगार के लिए भर्ती में अगर अनियमितता हुई तो पूरी प्रक्रिया नाजायज हो जाती है, ऐसे एग्जाम को कैंसल करना सही
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कदम है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि पब्लिक बॉडी (सार्वजनिक निकाय) को निष्पक्ष तरीके से चयन प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। पब्लिक सर्विसेज में भर्ती के लिए जनता का भरोसा हासिल करना जरूरी है। अगर चयन की पूरी प्रक्रिया खामियों से भरी हो जाए तो उसे रद्द करना ही सही रास्ता है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कैंडिडेट गलत नहीं करते, उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ता है।
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