Raj Teachers Helpline (Channel)
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This channel is dedicated to rajasthan state govt employees specially school teachers.

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*पेंशन विभाग कार्यालय के ईमेल एड्रेस*
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1👉निदेशालय पेंशन विभाग जयपुर
dir-pen-rj@nic.in
2👉 पेंशन कार्यालय जोधपुर
jdpen-jod-rj@nic.in
3.👉🏻पेंशन कार्यालय कोटा
jdpension@hotmail.com
jdpension.kota@rajasthan.gov.in
4👉 पेंशन कार्यालय बीकानेर
jdpenbik@gmail.com
5👉पेंशन कार्यालय अजमेर
jdpensionajmer@yahoo.in
6👉पेंशन कार्यालय उदयपुर
jdpension.udaipur@gmail.com
7👉पेंशन कार्यालय भरतपुर
jdpensionbharatpur@gmail.com
*शाला दर्पण पर राजस्थान के किसी भी विद्यालय में कार्यरत स्टाफ के कांटेक्ट नंबर कैसे देखे।*
*RSF*
https://rajshaladarpan.nic.in/SD1/Home/Public/EmployeeSearch.aspx

*इस लिंक से सर्च करे। आपको सम्पर्क नम्बर मिल जाएंगे।*


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*आयकर की धारा 80U क्या है? इससे कितनी टैक्स छूट मिलती है?*

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धारा *80U* के माध्यम से कोई विकलांग व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर खर्च पर टैक्स छूट का दावा कर सकता है। एक बार फिर से ध्यान दें— विकलांग व्यक्ति स्वयं।

जबकि धारा *80DDB* के तहत कोई व्यक्ति स्वयं की बजाय अपने परिवार के किसी विकलांग सदस्य पर हुए खर्च पर टैक्स छूट का दावा कर सकता है।

*आयकर की धारा 80 u क्या है?*

धारा section 80U के तहत टैक्स छूट (deduction) की सुविधा, विकलांगता के स्तर के हिसाब से मिलती है। विकलांगता का स्तर हल्का होने पर कम टैक्स छूट मिलती है, जबकि विकलांगता का स्तर गंभीर होने पर ज्यादा टैक्स छूट मिलती है। धारा 80U के तहत टैक्स छूट को दो श्रेणियों में बांटा गया है।


*👉सामान्य विकलांग व्यक्ति पर खर्च के लिए के लिए टैक्स छूट*
*(Deduction for expense on Common disabile person)*

सामान्य विकलांग व्यक्ति उसे माना गया है जो चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से 40% विकलांगता का शिकार है। धारा 80 यू के तहत कम से कम 40% विकलांगता ग्रस्त व्यक्ति पर सालाना 75 हजार रुपए तक के खर्च पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है।


*गंभीर रूप से विकलांग व्यक्ति पर खर्च के लिए के लिए टैक्स छूट*
*(Deduction for expense on severe disabile person)*
गंभीर विकलांग व्यक्ति उसे माना गया है, जो चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से कम से कम 80% विकलांगता का शिकार है। धारा 80 यू के तहत ऐसा व्यक्ति जो कम से 80% या इससे अधिक विकलांगताग्रस्त है, उस पर भर में हुए 1 लाख 25 हजार रुपए तक के खर्च पर टैक्स छूट ली जा सकती है।

*विकलांगता की श्रेणी और छूट*
*(Category of disability & Deduction)*

सामान्य विकलांगताग्रस्त व्यक्ति|Normal Disabled person (40% disability)

*Deduction allowed Rs. 75,000*

गंभीर विकलांगताग्रस्त व्यक्ति Severely disabled person (80% disability)

*Deduction allowed Rs. 1,25,000*


*धारा 80 यू के तहत टैक्स छूट के लिए आवश्यक दस्तावेज*

धारा 80 यू के तहत टैक्स छूट पाने के लिए आपको पहली बात तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास उपयुक्त चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी विकलांग व्यक्ति .“a person with disability” का प्रमाणपत्र होना चाहिए।

उपयुक्त चिकित्सा अधिकारी (medical authority) के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों को रखा गया है-

👉 राजकीय अस्पताल का सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी| A Civil Surgeon or Chief Medical Officer (CMO) of a government hospital.

👉न्यूरोलॉजिस्ट जो कि न्यूरोलॉजी में एमडी की उपाधि धारण करता हो| A Neurologist with an MD in Neurology

👉बच्चों के मामले में Paediatric Neurologist जिसके पास एमडी की उपाधि हो| In case of children, a Paediatric Neurologist having an MD degree.

*Note* 👉 धारा 80 यू के तहत टैक्स छूट का दावा करने के लिए शारीरिक समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना पड़ता। लेकिन इसका प्रमाणपत्र आपके पास होना जरूरी है, ताकि आगे किसी जांच की स्थिति में उसे पेश किया जा सके। लेकिन गंभीर बीमारियों जैसे कि autism या cerebral palsy के संबंध में Form 10-IA अलग से भरा जाना अनिवार्य होता है।


*किन्हें माना जाएगा विकलांग व्यक्ति*
*Who will be Deemed a disable Person?*


निम्नलिखित में से किसी भी शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्ति को विकलांग व्यक्ति की श्रेणी में माना गया है। जिसे उपयुक्त चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित भी किया गया हो—

दृष्टिहीनता (अंधत्व) | Blindness

कम दिखाई देना | Low vision

कोढ की बीमारी | Leprosy-cured

सुनने की अक्षमता | Hearing impairment

लोको मोटर अक्षमता | Loco motor disability

मानसिक अक्षमता | Mental retardation

मानसिक अयोग्यता | Mental illness

आटिज्म (भूलने की बीमारी) |Autism

सेरेबल पॉल्सी की बीमारी | Cerebral palsy

Note: विकलांग व्यक्ति उसे माना जाएगा उसे Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 में परिभाषित किया गया है।
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प्रश्न:-(1) SI राज्य बीमा का क्लेम ऑन लाइन सबमिट कैसे करें। पूरा प्रोसेस बतावे?

उत्तर:-जिन कार्मिकों की जन्म तिथि 1/4/1962 से 31/3/1963 के मध्य है उनकी राज्य बीमा पॉलिसी 01/04/22 को परिपक्व हो रही है अतः माह नवम्बर-2021(देय दिसम्बर-2021) के वेतन से SI की अंतिम कटौती कर Final claim ऑन लाइन सबमिट करना है उसके लिए निम्न प्रोसेस फॉलो करें।

(1) सर्व प्रथम कार्मिक की व्यक्तिगत sso id लॉगिन करें एवं STATE INSURANCE AND PROVIDENT FUND (New) Icon पर Click करें।

(2) उसके बाद Update E-bag पर क्लिक कर Scheme में SI को Select कर Documents में कार्मिक के SI policy का बॉण्ड एवं SI की पूरी पासबुक(सम्बंधित DDO द्वारा हस्ताक्षरित व सीलयुक्त हो) की पीडीएफ बना कर अपलोड कर Save कर देवें।
( PDF File Uploading के दौरान यदि कोई Error आए तो आप File को Resize कर लें।)

(3) अब डेशबोर्ड पर राइट साइड पर एक लाल छतरी यानि SI का Icon है उस पर Click कर नीचे Click for SI Transation पर Click करें।

(4) अब SI Claim पर Click करें एवं Type of Claim में से Compulsory Retirement,Death, Superannuation, Terminated और Voluntary Retirement दिखाई देंगे।

अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्ति के मामले में Superannuation पर एवं Death Case में Death Option को Select करेंगे।

ध्यान रहे Death Case में Claim करने से पूर्व आप कार्मिक की Nominee की Details Update अवश्य कर दें अन्यथा Claim आवेदन Submit एवं Validate नहीं होगा।

अब अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्ति के मामले में
Superannuation को Select कर Claim Date Calendar से Select करें।
नीचे दो Boxes जिनके आगे घोषणा निम्नानुसार लिखी हुई दिखाई देंगी-
🔲 I hereby declare to refund and/or to authorize the Director to recover the amount of over payment from the fund, with interest, if any, from payment due to me from the Government. एवं

🔲 Discharge Letter has been Submitted.

आपको उन दोनों में ही
करना है।

(5) Next टैब में आपकी बैंक Details पे मैनेजर से Auto Fetch होकर यहाँ Show होगी उसे अच्छी तरह से चेक कर लें फिर नीचे
🔲 declare that the above bank details is correct. के पूर्व Box में Mark कर
Next पर Click करें।

(6) अब अगले Documents टैब में E-Bag में आप द्वारा Upload किए गए SI बॉण्ड एवं SI की पास बुक Show होंगे उन्हें पुनः डाऊनलोड कर चेक कर लें।

(7) सही होने पर Claim Form Final Submit करें। इस हेतु Subimit With Aadhar एवं Submit with Janaadhar के दो Options हैं उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर मोबाइल से प्राप्त OTP को Verify कर SI Claim Final Submit कर दें।

(8) फिर डेशबोर्ड पर Transaction टैब से Applied Claim Application का Print ले लेवें।

(9) साथ ही Application की हार्ड कॉपी के साथ मूल राज्य बीमा की पास बुक,SI पॉलिसी का मूल बॉण्ड,तीन साल के GA 55 ,इसके साथ ही SIPF विभाग का प्रपत्र-क एवं परिशिष्ट प्रपत्र ( क) सभी सलंग्न कर SI दावा प्रकरण DDO से प्रमाणित करवा कर सम्बंधित SIPF Office में जमा करवा देवें।

(8) बाद में आप द्वारा Applied SI Claim Application का Status Track your Application टैब से कभी भी देख सकते है।

नोट:-निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक:एफ 19/बीमा/व्यय.एवंपं.2010-11/1068-1118/Dated:04.12.19 के अनुसार राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के नियम-39(2)(i) के प्रावधान के अनुसार अगर कार्मिक चाहें तो अपनी सेवानिवृति तिथि के बाद आने वाले 31 मार्च तक अपनी SI की पॉलिसी बढ़ाना चाहे तो अपना लिखित में विकल्प भरकर सम्बंधित SIPF Office में जमा करवाकर अपनी पॉलिसी को बढ़ा सकता है उसे उक्त अवधि का प्रीमियम उसे चालान से हर महीने भरना होगा।

एडमिन पैनल
*आयकर अधिनियम की धारा 80D (Section 80D of the Income Tax Act)*
*स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती।*
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*धारा 80D (Section 80D) क्या है?*

मेडिक्लेम पालिसी/ स्वास्थ्य बीमा पिछले एक दशक में लोकप्रिय हो रही हैं। यह किसी भी बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं के मामले में बीमाधारक/ निवेशक को चिकित्सा कवर प्रदान करता है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ आपात स्थिति के मामले में किसी की बचत को बचाने में मदद करती हैं। व्यक्तियों को स्वास्थ्य नीतियों को लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार आपके और आपके परिवार या माता-पिता के लिए आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम पर कुछ कर लाभ प्रदान करती है। आयकर अधिनियम की धारा 80डी प्रीमियम से संबंधित भुगतान और उससे जुड़े टैक्स लाभों के नियमों का पालन करती है।

*धारा 80D के तहत कर लाभ का दावा कौन से मामलों में कर सकता है?*


एक निवेशक स्वयं, परिवार (18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और माता-पिता) के लिए स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए दावा कर सकता है। भाई-बहनों या अन्य रिश्तेदारों की ओर से भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए कटौती उपलब्ध नहीं होती है। समूह बीमा प्रीमियम के लिए भी यह कटौती उपलब्ध नहीं है।

*वह राशि जो धारा 80D में कर राहत के लिए दावा की सकती है |*

1. 60 वर्ष से कम आयु के निवेशक भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के मुकाबले अधिकतम 25,000 रुपये तक प्रति वर्ष का दावा कर सकते हैं| इसमें स्वयं, पति / पत्नी, आश्रित बच्चों के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम शामिल होता है।
*(अधिकतम दावा योग्य राशि 25000 रुपये)*

2. 60 वर्ष से कम आयु के निवेशक अपने माता-पिता (60 वर्ष से कम आयु) के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम की कटौती के रूप में अधिकतम 25000 रुपये तक का दावा भी कर सकता है।
*( अधिकतम दावा योग्य राशि 25000 स्वयं + 25000 माता-पिता = 50000 रुपये)*

3. 60 वर्ष से कम आयु के निवेशक अपने माता-पिता(60 वर्ष से ऊपर) के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम की कटौती के रूप में अधिकतम 50000 रुपये तक का दावा भी कर सकता है।
*( अधिकतम दावा योग्य राशि 25000 स्वयं + 50000 माता-पिता = 75000 रुपये)*

4. निवेशक स्वयं (60 वर्ष से ऊपर) तथा अपने माता-पिता (60 वर्ष से ऊपर) के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम की कटौती के रूप में अधिकतम 50000 रुपये तक का दावा भी कर सकता है।
*( अधिकतम दावा योग्य राशि 50,000 स्वयं + 50,000 माता-पिता = 100,000 रुपये)*

इन चारों स्थतियों में प्रतिवर्ष हेल्थ चेकअप के 5000 रूपये भी शामिल है | हेल्थ चेकअप कराओ या नहीं कराओ | केन्द्रीय कार्मिकों के लिए फाइनेंस एक्ट 2010 के आदेश क्रमांक F.No.142/1/2011-SO(TPL) Dated, 6th April, 2011 के बिंदु 15 के अनुसार CGHS Contribution को आयकर अधिनियम की धारा 80D में कर राहत के लिए शामिल किया गया है | जिसमे कटौती की अधिकतम सीमा वित्तीय वर्ष 2021-22के लिए 25,000 रुपये तक है।

यहां ध्यान देना महत्वपूर्ण है, कि यदि निवेशकों के माता-पिता की आयु 60 से ऊपर है, तब ऊपर बिंदु 2 के लिए सीमा 50,000 रुपये तक बढ़ जाती है। यदि स्वयं व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो बिंदु 1 की सीमा भी 50,000 रुपए तक बढ़ जाती है।

*अब हम कुछ उदाहरणों की मदद से उपरोक्त को समझने का प्रयास करेंगे।*

*उदाहरण A-* मिस्टर X एक 31 वर्षीय व्यापारी है और अपने पति / पत्नी और 4 साल की बेटी के साथ रहता है। उनके साथ उनके माता-पिता भी हैं, जिनकी उम्र 58 और 56 वर्ष है। मिस्टर X अपने परिवार के लिए सालाना 20,000 रुपये का प्रीमियम चुकाता है। इसके अलावा, वह अपने माता-पिता के लिए 30,000 रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भी चुकाता है।

उपरोक्त मामले में, भले ही श्री X कुल 50,000 रुपये का प्रीमियम चुकाता है, वह केवल 80D के तहत 45,000 रुपये के लिए कर-बचत लाभों का दावा कर सकता है। वह अपने, पति / पत्नी और 4 साल की बेटी के लिए प्रीमियम 20,000 रुपये की संपूर्ण कटौती का दावा कर सकता है,किन्तु , उसके माता-पिता की आयु 60 वर्ष से कम है इसलिए, उसे केवल 25,000 रुपये का लाभ मिलेगा न कि 30,000 रुपये का ।

*इसलिए, कुल कटौती धारा 80D में दावा 45,000 रुपये (20,000 + 25,000 रुपये ) होगा।*

*उदाहरण B*- मिस्टर Y एक वेतनभोगी 45 वर्षीय व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी, 2 बच्चों और अपनी माँ जो 69 वर्ष की है। मिस्टर Y 28,000 रुपये का वार्षिक प्रीमियम (स्व + जीवनसाथी + 2 बच्चों के लिए) और 59,000 रुपये (माँ के लिए) चुकाता है।
उपरोक्त मामले में, भले ही मिस्टर Y 87,000 रुपये का कुल प्रीमियम चुकाते हैं, लेकिन वे केवल धारा 80 डी के तहत 75,000 रुपये के लिए कर-बचत लाभों का दावा कर सकते हैं। वह स्वयं, अपने पति या पत्नी और बच्चे के लिए अधिकतम 25,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकता है ,भले ही उसने वास्तव में 28,000 का भुगतान किया हो। इसी प्रकार वह अपनी मां के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए अधिकतम 50,000 रुपये का दावा कर सकता है, भले ही वास्तविक भुगतान 59,000 रुपये हो।

*इसलिए, कुल कटौती धारा 80D में दावा 75,000 रुपये ( 25,000 रु + 50,000 रु ) होगा।*


*स्वास्थ्य बीमा में कर लाभ के अलावा प्रमुख फायदा*

स्वास्थ्य बीमा के लाभ उनके कर लाभों तक ही सीमित नहीं हैं। भले ही दावा योग्य प्रीमियम कटौती एक अच्छे प्रोत्साहन के रूप में काम करती है, भले ही उनके बिना स्वास्थ्य बीमा अत्यधिक अनुशंसित हो। कुछ प्रमुख लाभ नीचे सूचीबद्ध हैं।

👉चिकित्सा व्यय के विरुद्ध कवरेज।
👉गंभीर बीमारियों के खिलाफ कवरेज।
👉कैशलेस लाभ।
👉अपने नियोक्ता कवर के ऊपर और उसके ऊपर सुरक्षा।

*PREPARED BY*
*आई टी सेल*
*आयकर की धारा 80G क्या है तथा कितनी छूट मिलती हैं*
*Incometax 80G Deduction Rebate*
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विशिष्ट निधियों, धर्मार्थ संस्थानों या आपदा राहत कोष या पंजीकृत ट्रस्ट में किए गए योगदान पर धारा 80G के तहत कर छूट के रूप में दावा किया जा सकता है। इनकम टैक्स की धारा 80 जी के तहत कोई भी नागरिक, एचयूएफ या कंपनी किसी फंड या चैरिटेबल संस्था को दिए गए दान पर टैक्स छूट ले सकती है।

*धारा 80G के तहत कर छूट लेने के लिए आवश्यक शर्ते :*

👉आप जिस संस्था को दान दे रहे है, वह आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 12A के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए और साथ ही धारा 80G के तहत दान लेने के योग्य होनी चाहिए। अगर आप आयकर कानून के तहत अपंजीकृत संस्था या विदेशी ट्रस्ट या किसी राजनीतिक दल को चंदा या दान करते हैं तो इस प्रकार के दान पर 80G में कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी।

👉बैंक ड्राफ्ट, नकद, चेक या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से किए गए दान पर टैक्स छूट ली जा सकती है। यदि आप नकद में दान कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि दान राशि रुपये 2000/- से अधिक नहीं हो। उक्त सीमा से अधिक नकद दान के लिए कर छूट दावा केवल ₹2000/- तक ही अनुमत है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से नकदी के रूप में दान या चंदे को अधिकतम 2000 रुपए तक सीमित कर दिया गया है। इससे अधिक का दान या चंदा अन्य किसी रिकॉर्डयुक्त माध्यम (चेक, ड्राफ्ट या डिजिटल पेमेंट) से ही दिया जा सकता है।

👉किसी भी प्रकार की *सामग्री, भोजन, दवाओं, कपड़े या अन्य रूप में किया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं हैं।*

👉धारा 80 जी के तहत टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए आपके पास *संस्था की ओर से दी गई दान की रसीद अथवा दान का वैध प्रमाण अवश्य होना चाहिए।* डिजिटल भुगतान से किए दान पर रशीद के बिना भी छूट ली जा सकती है।
संस्था जो रसीद दे रही हैं, उस पर *संस्था का नाम एवं पूरा पता, रसीद नंबर, दान दी गई राशि का विवरण अंकों एवं शब्दो मे, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, संस्था का 80जी के तहत पंजीयन प्रमाणपत्र क्रमांक आदि विवरण अवश्य अंकित होना चाहिए।*
धारा 80 जी के तहत कटौती का दावा करने के लिए आपको अपना रिटर्न दाखिल करते समय *कुछ विवरणों का उल्लेख करना होगा जैसे – दानदाता का नाम एवं पता, अंशदान राशि, दान प्राप्त करने वाली संस्था/कोष का नाम व पता एवं पैन नम्बर एवं धारा 80G के अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक आदि का विवरण देना आवश्यक है।*

*दान की राशि में छूट :*

*【धारा 80जी में निर्दिष्ट दान, प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार 100% या 50% तक की कटौती के लिए पात्र हैं।]*

*आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत छूट की श्रेणियां*

आयकर अधिनियम की धारा 80 जी दो अलग-अलग श्रेणियों के तहत दान को वर्गीकृत करती है। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत बिना किसी अधिकतम सीमा के 100% या 50% दान राशि की कर छूट का दावा कर सकते हैं। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आप अधिकतम सकल वेतन के 10% सीमा तक ही 100% या 50% तक दान राशि पर छूट प्राप्त कर सकते है।

*1- बिना किसी सीमा के दान की 100% या 50% की छूट :*

100 फीसदी कर छूट बिना किसी लिमिट : इन संस्थाओं को दान देने पर दान दी गई रकम पर 100 फीसदी कर छूट मिलती है। इनमें दान की रकम पर 10 फीसदी का बंधन भी नहीं है। *जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, PM CARES फंड, राष्ट्रीय रक्षा कोष, राष्ट्रीय बाल कोष, राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय रक्ताधान (blood transfusion) समिति, मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष, मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष, जिला साक्षरता समिति, राष्ट्रीय महत्व की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी / शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय खेलकूद प्राधिकरण, स्वच्छ भारत कोष एवं स्वच्छ गंगा निधि, आर्मी/एयरफोर्स सेंट्रल वेलफेयर फंड आदि।
50 फीसदी कर छूट बिना किसी लिमिट के : इस श्रेणी की संस्थाओं को दान देने पर दान दी गई रकम पर केवल 50 फीसदी करछूट अनुज्ञेय है।* इसमें भी दान की रकम पर 10 फीसदी का बंधन नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष, जवाहर लाल नेहरू/इंदिरा गांधी स्मृति निधि, राजीव गांधी फाउंडेशन, 80G के तहत पंजीकृत राष्ट्रीय चेरिटेबल संस्थाए, ज्ञानसंकल्प पोर्टल आदि।

*2-सकल आय के अधिकतम 10% सीमा तक 100% या 50% की छूट :
100 फीसदी कर छूट (सकल आय का अधिकतम 10% तक): इस श्रेणी के संस्थाओं को दान देने पर दान दी गई रकम पर 100 फीसदी कर छूट मिलती है लेकिन कुल कर योग्य आय के 10 फीसदी के बराबर दान की गई रकम पर ही 100 फीसदी करछूट मिलेगी। सरकारी या स्थानीय संस्थाएं जो परिवार नियोजन के प्रमोशन का काम करती हैं, इसमें आती हैं। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ या धारा 10(23) के अधीन अधिसूचित खेलकूद प्रायोजक संस्थाए/आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए निर्मित संस्थाए आदि इसमें शामिल है।
50 फीसदी कर छूट (सकल आय का अधिकतम 10% तक): इस श्रेणी की संस्थाओं को दान देने पर दान दी गई रकम पर 50 फीसदी तक की करछूट मिलती है लेकिन कुल वार्षिक आमदनी के 10 फीसदी के बराबर दान की गई रकम पर ही 50 फीसदी करछूट मिलेगी। इसमें ऐसी सरकारी या स्थानीय संस्थाएं आती हैं, जो परिवार नियोजन के अलावा समाज सेवा, टाउन प्लानिंग का काम भी करती हों। अल्पसंख्यक समुदाय के उन्नतिकरण हेतु गठित राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संस्थाएं/निगम एवं कोई भी धार्मिक पूजा/प्रार्थना स्थल जो ऐतिहासिक,पुरातात्विक या कलात्मक महत्व रखती हो, आदि शामिल है।


*नोट :* आयकर अधिनियम की धारा 80G के अन्तर्गत चैरिटेबल संस्थाओं को दिए गए दान पर छूट देने के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी सक्षम नहीं है, करदाता को इस दान को अपनी रिटर्न फाइल करने पर स्वयं कर छूट हेतु क्लेम करना होगा। लेकिन जहां किसी कर्मचारी ने अपने वेतन से दान का भुगतान किया है और नियोक्ता द्वारा स्वयं उसके वेतन से राशि काट ली गई है, तब नियोक्ता द्वारा धारा 80जी के तहत की गई कटौती का दावा किया जा सकता है। ऐसे मामलों में नियोक्ता द्वारा जारी फॉर्म नंबर 16 में ये कटोती (दान) अंकित हो।

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*शाला दर्पण पोर्टल पर कार्मिक विस्तृत विवरण (प्रपत्र 10) Lock व Verification*
*दिनांक 29-12-2021*
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जैसाकि आप सभी के संज्ञान में है कि, शुद्ध डेटा के अधिकतम उपयोग के मध्यनजर अब शाला दर्पण पोर्टल पर कार्मिक विस्तृत विवरण (प्रपत्र-10) के लॉक और वेरिफिकेशन होने पर ही स्टाफ विंडों लॉगइन हो सकेगा | ध्यान रहे कि, *Lock और Verification दोनों अलग-अलग प्रोसेस है |*

*कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र-10 लॉक (Lock) की प्रक्रिया* :-

सभी राजकीय PS/UPS/SEC./Sr.SEC. विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा विद्यालय के शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन में कार्मिक (Staff) टैब के अन्तर्गत उपलब्ध कार्मिक विस्तृत विवरण (प्रपत्र-10) में समस्त सूचनाऐं मूल सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावलियों के आधार पर सभी फॉर्मेट्स को पृथक-पृथक लॉक (Lock) किया जाना है । For Lock Process = School Login >> Staff Tab >> Staff Detail Entry Format10

*कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र-10 सत्यापन (Verification) की प्रक्रिया* :-

प्रपत्र-10 को संस्था प्रधान स्तर से लॉक किये जाने के उपरान्त प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के कार्मिको के प्रपत्र-10 संबधित PEEO/UCEEO द्वारा PEEO/UCEEO रोल से तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कार्मिको के लिए स्वयं के विद्यालय लॉगिन से कार्मिकवार कार्यालय में उपलब्ध सेवा रिकार्ड से मिलान करते हुए सत्यापन (Verification) किया जायेगा । For Verification Process = PEEO/UCEEO School Login >> Select PEEO/UCEEO Roll >> Help Desk Tab >> Staff Detail Entry Format-10 Verification

*कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र-10 अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया* :-

प्रपत्र-10 Verification से पूर्व किसी भी कार्मिक की सूचनाऐं गलत पाये जाने पर Verification करने वाले PEEO/UCEEO के लॉगिन से ही हैल्पडैस्क के अन्तर्गत उपलब्ध विकल्प से अनलॉक कर सुधार कर पुनः Lock किया जा सकता है। इसी प्रकार सत्यापन (Verification) किये जाने के पश्चात कोई परिवर्तन आवश्यक होने पर सम्बन्धित CBEO को यथोचित कारण सहित लिखित सूचना उपलब्ध करवाते हुए प्रपत्र-10 सत्यापन (Verification) को Unlock करवाया जा सकता है । जिसे पुनः Lock एवं Verification करना है |

-Team ShalaDarpan
*🎀प्रश्न:- शाला में अध्ययनरत छात्र के नाम, उपनाम व जन्म तिथि में परिवर्तन की प्रक्रिया से अवगत कराएं।🎀*

उत्तर:- *✍️निम्नांकित प्रक्रिया अपनावे।👇*

*नाम/ उपनाम* में परिवर्तन की प्रक्रिया👇

1. केवल अध्ययनरत छात्र, छात्रा के प्रकरण निर्धारित प्रक्रिया से उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

2. छात्र, छात्रा अथवा अभिभावक के आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न होने चाहिए।

(A)अधिकृत न्यायालय का मूल प्रमाण पत्र / शपथ पत्र जिसमें छात्र, पिता का नाम, वर्तमान शाला में अध्यनरत कक्षा का विवरण प्रमाणित हो।

(B) स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन।

(C) अभिभावक से लिखित घोषणा की छात्र के नाम परिवर्तन से उत्पन्न किसी भी विवाद के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

(D) मूल प्रवेश आवेदन पत्र की प्रति।

(E ) पूर्व विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र।

(F) छात्र से संबंधित स्कॉलर रजिस्टर की प्रतिलिपि।

संस्था प्रधान की टिप्पणी इसके बाद संपूर्ण दस्तावेज संबंधित *मुख्य* *ब्लॉक* *शिक्षा* *अधिकारी* के कार्यालय में भिजवाने होंगे
संबंधित कार्यालय द्वारा जांच उपरांत आदेश जारी किए जाएंगे संस्था प्रधान आदेश संख्या ,दिनांक अंकित कर नाम /उपनाम में संशोधन कर प्रमाणित कर सकेंगे

अध्ययनरत छात्र के *जन्म* *तिथि* परिवर्तन के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए👇

1. छात्र अध्ययनरत हो।

2. माता-पिता /अभिभावक के आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए।

(A) मूल प्रवेश आवेदन पत्र की प्रति

( B) ग्राम पंचायत / नगर पालिका से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र की प्रति

(C) माता-पिता का शपथ पत्र जिसमें जीवित, मृत संतानों की जन्मतिथि का भी उल्लेख हो।

(D) दो पड़ोसियों /रिश्तेदारों के शपथ पत्र।

( E) जन्म कुंडली

( F )अध्ययनरत विद्यालय के स्कॉलर रजिस्टर पृष्ठ की प्रति

(G) पूर्व विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्रति/ प्रवेश आवेदन की प्रति

अग्रेषित करने वाले संस्था प्रधान की टिप्पणी के साथ संबंधित *_मुख्य_* *ब्लॉक* *शिक्षा* *अधिकारी* कार्यालय को प्रकरण भेजा जाएगा।

सम्बन्धित कार्यालय द्वारा प्रकरण की जांच कर वस्तु स्थिति से संतुष्ट होने पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जन्म तिथि परिवर्तन के आदेश जारी करेंगे।

आदेेश की प्रति स्कॉलर रजिस्टर के संबंधित पृष्ठ पर चस्पा की जाएगी।

आदेश संख्या, दिनांक, स्कॉलर पृष्ठ पर लिखकर संशोधन अंकित किया जाएगा एवं संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
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Raj Teachers Helpline (Channel)
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IPR के संबंध में
*शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए अति महत्वपूर्ण*

*कार्यभार हस्तान्तरण पत्र* - https://bit.ly/3JGae3N
*Last Pay Certificate* - https://bit.ly/32Y5VQc
*जन्म तिथि संशोधन फाॅर्म* - https://bit.ly/3mTWyIy
*PRAN Application Form* - https://bit.ly/3G44nTm
*बचत खाते को वेतन खाते में हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन पत्र* - https://bit.ly/3qMwFeY
*स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र* - https://bit.ly/3492rLm
*NPS कटौती अन्तर विवरण पत्र* - https://bit.ly/3FZaWqE
*कार्मिक के विरूद्ध जांच हेतु आवश्यक अभिलेख व प्रपत्र* - https://bit.ly/3sVmR54
*वरिष्ठता सूची में नामांकन हेतु प्रपत्र* - https://bit.ly/3eOF8Zy
*School Monitoring Format* - https://bit.ly/3FNEZRQ
*विकलांग वाहन भत्ता आवेदन पत्र* - https://bit.ly/3ePTTeB
*मासिक व्यय विवरण पत्र* - https://bit.ly/3zlGIvp
*विद्यार्थी दुर्घटना बीमा दावा प्रपत्र* - https://bit.ly/3mSN4NC
*सेवानिवृत्ति हेतु शपथ पत्र प्रारूप* - https://bit.ly/3HozKZk
*अनुपयोगी सामानों की नीलामी के लिए प्रपत्र* - https://bit.ly/3EQXTG4
*Child Care Leave Application* - https://bit.ly/3HvqGlo
*जिला शिक्षा अधिकारी को स्थानीय अवकाश सुचना भेजने का प्रारूप* -https://bit.ly/3mVQShj
*Time Barred बिलों के साथ लगाये जाने वाले शपथ पत्र और प्रमाण पत्र* - https://bit.ly/3EL12Y4
*एस.आई.क्यू.ई. अवलोकन प्रपत्र* - https://bit.ly/3t9QLTl
*Online Employee Master Data Form* - https://bit.ly/3r3I7mH
*राज्य बीमा परिपक्वता दावा प्रपत्र* - https://bit.ly/3EY7pri
*राज्य बीमा मृत्यृ दावा प्रपत्र* - https://bit.ly/32FwY3h
*विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना का दावा प्रपत्र* - https://bit.ly/3HoAa1Q
*स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु आवेदन पत्र* - https://bit.ly/3sT05KZ
*कर्मचारी मनोनयन पत्र* - https://bit.ly/3pR034p
*राज्य बीमा पाॅलिसी पर ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र* - https://bit.ly/3qK9VfF
*संतान सम्बन्धित घोषणा पत्र* - https://bit.ly/3JE6YFN
*शाला दर्पण पर कार्मिक नाम संशोधित या डिलीट करवाने के लिए प्रमाण पत्र* - https://bit.ly/3JCyQdy
*मताधिकार उपयोग प्रमाण पत्र* - https://bit.ly/3pMqLuV
*चयनित वेतन श्रृंखला हेतु जांच प्रपत्र* - https://bit.ly/3mS22DA
*RGHS Deduction Option Form* - https://bit.ly/34cSblf
*Pre-matric Scholarship Form* - https://bit.ly/3sQrywV
*Transport, Escort, Stipend Reader Allowance Application Form for the Disabled* - https://bit.ly/3qKokZ7
*Medical Unfit Certificate for Medical Leave* - https://bit.ly/3mVlKP0
*Medical Fitness Arogya Praman-Patra* - https://bit.ly/3eNCOls
*Medical Fitness & Sickness Certificate* - https://bit.ly/31noPzD
*हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र* - https://bit.ly/3mTm4O7
*स्माइल 3.0 विद्यालय प्रबोधन प्रपत्र* - https://bit.ly/3FTgKBS
*परिवहन भत्ता हेतु आवेदन पत्र* -https://bit.ly/32FyqCL
*स्काउड खेल आवेदन पत्र* - https://bit.ly/3JCgqd0
Forwarded from Raj Teachers Helpline
SI AND GPF DEDUCTION UPDATION PROCESS
10779 (1).pdf
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10779 (1).pdf
*🎀Order regarding GPF deduction for Employees on or after 01.01.2004✍️आदेश जारी*