राजसेवक इंडिया
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*🔰विशेष प्रश्नोत्तरी🔰*
*दिनांक:-07/01/2024*
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*प्रश्न:-* *राजकीय कार्यालयों में चैक संबंधी प्रभावी नियमों की सामान्य जानकारी देवें।*
*उत्तर*:- *सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम प्रथम खंड के अध्याय 6 शीर्षक भुगतान के उपखंड 3 नियम संख्या 95 से 113 में राजकीय कार्यालयों में चैक संबंधी प्रभावी नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई है जिसके कुछ मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं:*
🌸 चेक बुकों को प्राप्त करने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उनकी सावधानीपूर्वक जांच की जावेगी। वह प्रत्येक चैक बुक में चैक की संख्या का मुख्य पृष्ठ पर दी गई संख्या से मिलान करेगा।
🌸 चैक बुकों को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ताले के भीतर अपनी अभिरक्षा में रखा जावेगी। जब भी उसके द्वारा कार्यभार हस्तानांतरण किया जाएगा, कार्यभार संभालने वाले अधिकारी को दिए गए चैको की संख्या संबंधी रसीद लेगा। हालांकि उक्त का विवरण कार्यभार हस्तांतरण पत्र *GA 43/ GFAR 60* में भी होता है।
🌸 सभी चैको पर दाएं कोने के स्थान पर रेखा खींचते हुए उनके बीच एक ऐसी राशि लिखी जाएगी जो उस राशि से कुछ ज्यादा होगी जिसके लिए चैक मंजूर किया गया हैं। उदाहरण के लिए रुपए 950/- के चैक के लिए " *केवल एक हजार रुपए से कम* " लिखा जायेगा। राशि *नियम 80 के खंड (3)* में बिलों के विहित तरीके से लिखी जाएगी तथा उसमें संक्षिप्तियों जैसे " *एक हजार एक सौ* " के स्थान पर " *ग्यारह सौ* " का उपयोग नहीं किया जावेगा।
🌸 चैक में सभी परिवर्तन और अशुद्धियों को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाएगा।
🌸 चैक का आहर्ता कपट से बचने के लिए चैक पर शब्दों एवं अंकों को इस प्रकार लिखेगा कि कपट किया जाना असंभव हो।
🌸 सरकारी बकायों के निपटारों में आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं विभागों के पक्ष में लिखे गए चैको को सदैव रेखांकित कर उन पर" *Account Payee only- Not Negotiable"* लिखे जाने चाहिए।
🌸 निगमित निकायों, ठेकेदारों एवं फर्मों के पक्ष में लिखे गए चैको को रेखांकित किया जाकर *Account Payee's only* किया जाएगा।
🌸 सरकारी कर्मचारियों एवं प्राइवेट व्यक्तियों के पक्ष में लिखे गए चैको को रेखांकित कर *Account's Payee* किया जाएगा। यदि वे विशेष रूप से निवेदन करें तो चैक के आदेश किए जा सकेंगे। ऐसे मामलों में, इस प्रकार के चैक देने के कारण किसी प्रकार का गलत भुगतान हो जाने पर चैक लिखने वाला पूर्ण रूप से उत्तरदाई होगा। अतः जहां तक संभव हो चैक *Account's Payee* ही किया जाना चाहिए।
🌸 प्रत्येक मामले में *1000/-* रुपए या अधिक के लिखे गए चेको को जारी करने को सूचना निम्नांकित प्रारूप में कोषागार/बैंक में भेजी जाएगी:
" *आपके कोषागार/बैंक में भुगतान योग्य निम्नलिखित चैक आज लिखने की हम सूचना दे रहे है"l*
*" क्रम संख्या, चैक की संख्या एवं दिनांक, राशि, प्राप्तकर्ता का नाम।"*
🌸 सामान्य तौर पर *100/-* रुपए से कम की राशि के चैक जारी नहीं किए जायेंगे।
🌸 जारी किए गए चैक जारी दिनांक से *3 महीने* तक के लिए ही विधि मान्य होते हैं।
🌸 चैक द्वारा किसी भी राशि का भुगतान करते समय उसमे से *आयकर अधिनियम* एवं उस पर बने नियमों एवं *राजस्थान बिक्री कर अधिनियम* एवं नियमों के उपबंधों के अनुसार बिक्रीकर एवं आयकर की कटौती की जानी चाहिए तथा जिस व्यक्ति को ऐसा भुगतान किया जाता है, उसे यह प्रमाण पत्र देना होगा कि आयकर/ बिक्रीकर की कटौती कर ली गई हैं।
🌸 जहां किसी चैक को निरस्त करना आवश्यक हो तो उसे निरस्त करने का उल्लेख चैक की प्रतिपड़त पर किया जाएगा तथा लेखीवाल के अधिकार में जो चैक होगा उसे नष्ट कर दिया जायेगा। यदि चैक लेखीवाल के कब्जे में न हो तो वह कोषागार/बैंक को उस चैक को रोकने के लिए तुरंत सूचना देगा तथा यह सुनिश्चित करने पर कि भुगतान रोक लिया गया है, अपने लेखों में आवश्यक इंद्राज करेगा।
🌸 यदि कोई चैक जारी किए जाने के बाद *बारह महीने* तक किसी कारण के बिना भुगतान किए रह जाता है तो उसे उक्त रीति से निरस्त किया जाएगा।
🌸 यदि कोई चैक रोल/चैक खो जाता है तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित बैंक शाखा को दी जावेगी।
🌸 यदि जारी किया हुआ चैक खो जाता है तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार/बैंक को लिखित में सूचित किया जावेगा तथा कोषागार द्वारा बैंक को भुगतान रोकने का आदेश जारी करके भुगतान नहीं होने का प्रमाण पत्र दिया जायेगा तथा सम्बन्धित पक्षकार से *नियम 110* में उल्लेखित *क्षतिपूर्ति बंध* भरवाया जावेगा। फिर कोष कार्यालय द्वारा बिल पर पारित आदेश निरस्त करके बिल डीडीओ को लौटाया जाकर डीडीओ के पुनः बिल प्रेषण करने पर पुनः पारित किया जाकर पुनः नया चैक जारी किया जाएगा।
🌸 जिन चैको पर किसी विशेष तारीख से पूर्व भुगतान न करना अंकित किया गया है, उन्हे लेखों पर उस दिन तक प्रभारित नहीं किया जाएगा जिसको वे देय होते हों।
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✴️ *नोट:* *चैक एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हैं। अतः डीडीओ द्वारा इसे अपनी अभिरक्षा में ही रखा जाना चाहिए तथा उपर्युक्त नियमों की पालना करनी चाहिए ताकि किसी भी वित्तीय अनियिमितता की स्थिति से बचा जा सकें।*
✒️
*उमेश कुमार श्योराण: कनिष्ठ सहायक राउमावि छाजूसर, चूरू*

*🏵️पे मैनेजर इन्फो🏵️*
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*अत्यावश्यक महत्वपूर्ण सूचना*

🌼 *सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी 2024 तक अपनी IPR ( अचल संपत्ति विवरण) डिटेल अपडेट करनी है।*🌼

*IPR ( अचल संपत्ति विवरण) डिटेल अपडेट कैसे करें*
*IPR PROFILE UPDATE PROCESS*
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*बिना प्रोपर्टी वाले कार्मिक अपनी IPR कैसे भरें*
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*प्रथम बार अचल संपति विवरण अपलोड़ करने वाले कार्मिक कैसे अपडेट करें।*
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*पिछले साल IPR भरने वाले कार्मिक इस बार कैसे अचल संपति विवरण अपडेट करें*
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सम्पूर्ण प्रक्रिया जानने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें👇👇
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[08/01, 07:06] Dilip Kumar (Sadri-Pali): *महत्वपूर्ण पुरानी पोस्ट*✍️👇
[08/01, 07:06] Dilip Kumar (Sadri-Pali): *🏆रोजाना एक प्रश्न- क्रमांक 416🏆*

आज दिनांक *15 मार्च 2022* को "रोजाना एक प्रश्न" सीरीज की प्रश्नोत्तरी शेयर की जा रही है व जिसका मूल मकसद *सीखो और सिखाओ* है। इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हमारे एडमिन साथी *श्री दिलीप कुमार सेवानिवृत प्राध्यापक जिला पाली* ने तैयार किया है। इस प्रश्नोत्तरी को ध्यान से पढ़ें, अपने मित्रों व ग्रुपो में शेयर करें। नियमो में बदलाव होने पर राजकीय निर्देशो व आदेशो की पालना करें।

*चाइल्ड केयर लीव(CCL) की सामान्य जानकारी FAQ के रूप में*

(1)चाइल्ड केयर लीव सेवाकाल में कितनी बार एवं कुल कितने दिन की मिलती है।
उत्तर:-किसी भी महिला राज्य कार्मिक को प्रथम दो जीवित संतानों की देखभाल के लिए पूरे सेवाकाल में 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव अवकाश मिलती है।
नियम 103 C
(आदेश Fd Date 22/05/2018)

(2) चाइल्ड केयर लीव किन किन कारणों से ले सकते हैं?
उत्तर:-दो बच्चों के 18 वर्ष तक की आयु होने तक उनकी बीमारी,परीक्षा,पालन पोषण, आदि कारणों से बच्चों की देखभाल के लिए यह अवकाश मिलता है।
*नोट:-Fd आदेश date 31/07/20 के अनुसार 40% या इससे अधिक दिव्यांग बच्चे के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नही रहेगा।*

(3) क्या एकल पुरुष(विधुर,तलाकशुदा) को भी चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है?
उत्तर:- FD के 31/07/2020 के अनुसार चाइल्ड केयर लीव उपरोक्त कारणों से एकल पुरुष राजकीय कार्मिक(विधुर,तलाकशुदा) को भी मिलेगी।

(4) चाइल्ड केयर लीव एक कैलेन्डर वर्ष में कितनी बार ले सकते हैं?
उत्तर:- तीन बार(Three Spells)
*नोट-जो Spell (अवकाश का भाग) एक कैलेंडर वर्ष में शुरू होकर अगले कैलेंडर वर्ष में समाप्त होगा,तो वह पहले वाले कैलेंडर वर्ष का भाग माना जायेगा जिसमें चाइल्ड केयर लीव आरंम्भ हुआ है। चाइल्ड केयर लीव पीएल प्रकृति का होने के कारण कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर माना जाएगा।*

(5) चाइल्ड केयर लीव कम से कम कितने दिन की ले सकते है?
उत्तर:- कम से कम 5 दिन की चाइल्ड केयर लीव ले सकते है।
*(No.F.1(6)FD/Rules/2011 दिनाँक 31.07.2020)*

(6) चाइल्ड केयर लीव में वेतन का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर:- अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त वेतन की दर से अवकाश वेतन का भुगतान होता है।
आदेश दिनांक 31/07/2020 के अनुसार प्रथम 365 दिन तक 100% एवं उसके बाद अगले 365 दिन तक 80% वेतन की दर से भुगतान किया जायेगा।

(7) एक महिला एक जुलाई से चाइल्ड केयर लीव पर गई है तो उसके नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी या नही?
उत्तर:-वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत तो एक जुलाई से ही होगी, जो काल्पनिक(Notional) रहेगी एवं उसका आर्थिक लाभ कार्मिक को अवकाश से लौटकर पुनः कार्यग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा।

*नोट:-चाइल्ड केयर लीव की अवधि के दौरान एसीपी एवम एवम स्थाईकरण से वेतन नियमितीकरण होता है तो उसमें भी यही नियम लागू होता है इसका आर्थिक लाभ भी अवकाश से पुनः कार्यग्रहण करने के उपरांत ही मिलता है।*

(8) चाइल्ड केयर लीव के दौरान यदि DA की दर बढ़ जाती है तो उसे DA का भुगतान किस दर से होगा?
उत्तर:- चाइल्ड केयर लीव में DA की बढ़ी हुई दर से भुगतान होगा।

(9) क्या प्रोबेशनकाल में चाइल्ड केयर लीव मिलती है?
उत्तर:-सामान्यतया प्रोबेशनर ट्रेनीज को चाइल्ड केयर लीव नही मिलती है परन्तु यदि विशेष परिस्थिति में स्वीकृत की जाती है तो प्रोबेशन अवधि में जितने दिन चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत की गई है, प्रोबेशनकाल भी उतनी अवधि के लिए आगे बढ़ जायेगा।

(10) किसी महिला में चाइल्ड केयर लीव का आवेदन किया है परन्तु DDO वह अवकाश स्वीकृत नही कर रहे हैं क्या वे ऐसा कर सकते हैं?
उत्तर:-हां बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि चाइल्ड केयर लीव की अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकते। राजकार्य के सूचारू रूप से संचालन एवं विभागीय लक्ष्य बाधित होने की स्थिति में आवेदित चाइल्ड केयर लीव को DDO अस्वीकृत भी कर सकते हैं।एवं आवश्यक राजकीय कार्य से कार्मिक की कार्यालय में जरूरत हो तो DDO पूर्व में स्वीकृत किये गए चाइल्ड केयर लीव को निरस्त अथवा उसकी अवधि को कम कर कार्मिक को पुनः ड्यूटी पर भी वापस बुला सकते हैं।

(11) चाइल्ड केयर लीव के मध्य में रविवार या अन्य कोई राजकीय अवकाश आते है तो क्या उनको भी चाइल्ड केयर लीव में काउंट किया जाता है?
उत्तर:-चाइल्ड केयर लीव को उपार्जित अवकाश की तरह स्वीकृत किया जाता है अतः इसके मध्य में आने वाले रविवार या अन्य राजकीय अवकाश इस अवकाश में शामिल किये जाएंगे।

*नोट- राजस्थान सेवा नियम 1951 खण्ड -1 अध्याय 10 के नियम 61 एवं 63 के तहत पूर्ववर्ती (prefix) एवं पश्चावर्ती (suffix) सार्वजनिक अवकाश का लाभ कार्मिक को मिलता है।*
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*🔰विशेष प्रश्नोत्तरी🔰*
*दिनांक:-09/01/2024*
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*बकाया भुगतान ( Arrear ) बाबत जानकारी साझा करें*

👉सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों(GF &AR)के नियम 186 व 187 के अंतर्गत बकाया भुगतान बाबत् वर्णन किया गया है। बकाया अनेक प्रकार से हो सकता है, जैसे राज्य सरकार द्वारा डी.ए. की राशि पुरानी तिथि से बढ़ाई गई तो उसका बकाया भुगतान, विभिन्न वेतनमानों को पुरानी तिथि से लागू किया जा सकता है जैसे सातवां वेतनमान का नोटिफिकेशन 2017 में जारी किया गया और ये जनवरी ,16 से लागू किये गये थे, पुरानी तिथि से प्रोबेशन समाप्ति आदेश, ए.सी.पी इत्यादि। *यह मिथक कार्यालयों में बहुप्रचारित है कि जिस कार्यालय में पदस्थापन रहा उसी कार्यालय से पूर्व का एरियर या बकाया लिया जा सकता है। जी. ए. 55A* *से यदि यह प्रमाणित होता है कि पूर्व स्थान से यह राशि आहरित नहीं की* *गई थी तो आगामी स्थान से आहरित की जा सकती* *है,* केवल यात्रा भत्ता (T.A.) के दावों को उसी स्थान से आहरित किया जा सकता है जिस स्थान पर यात्रा की गई थी जो कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 189 में वर्णित है।

👉बकाया राशि अर्थात् एरियर से अभिप्राय ऐसी धन राशि से है जिसको प्राप्त करने का सरकारी कार्मिक हकदार है परंतु राशि अभी तक प्राप्त नहीं की है।

👉एरियर सदैव पृथक बिल बनाकर, एरियर का बिल बनाकर आहरित किया जाता है। इसे नियमित बिलों के साथ आहरित नहीं किया जाता है।

👉एरियर के बिलों में प्राथमिक उद्धेश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि राशि का दोहरा भुगतान न हो।

👉एक प्रकार का एरियर यह हो सकता है कि एरियर उसी अवधि का हो जिस अवधि में सरकारी कार्मिक उसी दफ्तर में पदस्थापित रहा हो जहां से उसने मूल धन राशि आहरित की हो ऐसे में एरियर के पृथक बिल में दोहरा भुगतान रोकने को सुनिश्चित करने हेतु नियम 186 का प्रमाण-पत्र कार्यालयाध्यक्ष अथवा डी. डी. ओ. द्वारा हस्ताक्षरित लगाया जाता को है जो निम्न है:-

*"प्रमाणित किया जाता है कि इस एरियर बिल का इन्द्राज मूल बिल की कार्यालय प्रतियों में कर दिया गया है' तथा मूल बिल की कार्यालय प्रतियों में लिखा जाता है कि "इस बिल का एरियर, एरियर बिल नं.... ...........द्वारा उठाया जा रहा है" । दिनांक ....*

👉जब भी कभी बिल क्लर्क एरियर का बिल बनायेगा तो मूल बिल की कार्यालय प्रतियों को राशिगत गणना हेतु देखने पर उसमें यह प्रमाण-पत्र मिलेगा तो दोहरा भुगतान नहीं होगा। वर्तमान IFMS प्रणाली में सिस्टम में ही यह प्रावधान है कि समान अवधि का समान कार्मिक का दोहरा बिल / एरियर पुनरावृत्ति बिल अर्थात् Dual Payment की संभावना का बिल बन ही नहीं सकता ।

👉यदि एरियर कार्मिक के वर्तमान पदस्थापन से पूर्व पदस्थापित कार्यालय का है तो नये कार्यालय में एरियर के भुगतान के लिए सर्वप्रथम कार्मिक के *जी. ए. 55A से* यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस राशि का आहरण पूर्व में नहीं किया गया है तत्पश्चात् चूंकि मूल बिल की कार्यालय प्रतियां नये कार्यालय में नहीं होती हैं।
अतः एरियर बिल का इन्द्राज सेवा
पुस्तिका में किया जाता है जिससे पुनर्भुगतान रोका जा सके तथा एरियर के बिल में प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल का इन्द्राज सेवापुस्तिका में कर दिया गया है। इसे नियम 187 का प्रमाण-पत्र कहते है।
*लीलाराम, प्रधानाचार्य*
*MGGS मुबारिकपुर (अलवर)*
*एडमिन पैनल*
*पेमैनेजर इन्फो*
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*🔰लघु प्रश्नोत्तरी🔰*
*दिनांक:-09/01/2024*
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🏵️MACP प्रश्नोत्तरी🏵️

प्रश्न : अध्यापक को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर MACP में पदोन्नति की योग्यताधारी हैं, उनको भी L14 एवं जो पदोन्नति की योग्यता नहीं रखते हैं, उनको भी L14 दिया जा रहा है, ऐसा क्यों ?
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उत्तर:-1▪️ वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 के अनुसार जो अध्यापक पदोन्नति पद की योग्यता रखते हैं, उनको नियम 14 (3)(iii) के अनुसार पदोन्नति पद का लेवल दिया जा रहा है। ऐसे कार्मिको का वेतन निर्धारण नियम 14 (8) के अनुसार किया जाना है।

2▪️जो अध्यापक पदोन्नति पद की योग्यता नहीं रखते हैं, उनको नियम 14(5) के अनुसार MACP में L14 दिया जा रहा है।

3▪️Macp आदेश में अब L13 नही है ।

*नोट:-अधिक जानकारी के लिए वित्त विभाग की अधिसूचना 26/10/23 एवम स्पष्टीकरण FAQ 02/11/23 अव 05/12/23 को देखे।*

*नरेंद्र सिंह सालासर*
*वरिष्ठ सहायक सालासर*
🌹एडमिन पैनल pm info🌹
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Photo from Dilip Kumar (Sadri-Pali)
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MACP Excel Software By Heeralal Jat.xlsx
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Document from Dilip Kumar (Sadri-Pali)
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Senior Lab Technicial temp seniorty Dt. 08.01.2024.pdf
1.9 MB
चिकित्सा विभाग दिनांक 01-04-2023 की स्थिति में अंतरिम वरिष्ठता सूची, सूची में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस में विभाग को दर्ज कराई जा सकती

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*🔰महत्वपूर्ण पुरानी पोस्ट🔰*
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*🏆रोजाना एक प्रश्न- क्रमांक 183🏆*

आज दिनांक *23 जून 2021* को "रोजाना एक प्रश्न" सीरीज की प्रश्नोत्तरी शेयर की जा रही है जिसका मूल मकसद "सीखो और सिखाओ" है। इस प्रश्नोत्तर को *हमारे एडमिन साथी श्री दिलीप कुमार सेवानिवृत्त व्याख्याता निवासी सादड़ी जिला पाली* ने तैयार किया है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़े और अपने मित्रों/ग्रुपो में भी शेयर करके एक सक्रिय सदस्य की भूमिका निभाये।

*प्रश्न:- क्या किसी अवकाश के स्वीकृत हो जाने के पश्चात उसे किसी दूसरे प्रकार के अवकाश में बदला जा सकता है ? अगर हाँ तो उसकी प्रोसेस क्या होगी व वर्तमान में इस संबंध में क्या नियम हैं ?*

उत्तर:- राजस्थान सेवा नियम खण्ड प्रथम के नियम 59 राजकीय निर्णय संख्या 03 के अनुसार कार्मिक चाहे तो पूर्व में स्वीकृत अवकाश की प्रकृति को बदलवा सकता है।

इसके लिए उसे DDO को अवकाश की अवधि समाप्ति पश्चात कार्यग्रहण तिथि से तीन महीने (90 दिन) के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा।

(2) CL को अवकाश की श्रेणी में नही माना जाता है, अतः पूर्व में स्वीकृत CL को अन्य अवकाश में नही बदल सकते है और न ही पूर्व में स्वीकृत किसी भी अवकाश को CL में बदल सकते है।

(3) अवकाश की प्रकृति बदलने के लिए उस अवधि में जो अवकाश खाते में जमा है, केवल उन्हीं को बदल सकते है।

(4) अवकाश अवधि के बाद अर्जित किये गए अवकाश के आधार पर अवकाश की प्रकृति नही बदल सकते है।

(5) अवकाश की प्रकृति बदलने से यदि यह प्रकट हो कि अवकाश वेतन के रूप में अधिक भुगतान हो गया है तो उसकी वसूली की जायेगी तथा अवकाश की प्रकृति बदलने के कारण राशि देय बनती है तो उसका भुगतान किया जायेगा।

एडमिन पैनल
पेमेनेजर इन्फो
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*🔰लघु प्रश्नोत्तरी🔰*
*दिनांक:-11/01/2024*
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*प्रश्न:-*क्या राज्य कर्मचारियों को एक प्रकार से स्वीकृत एवं उपभोग किए अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश में बदलने को स्वीकृति दी जा सकती हैं?*
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🌺 *उत्तर :- राजस्थान सेवा नियम 1951 *नियम संख्या 59 निर्णय संख्या 3* में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि ऐसे मामलों में जिस अधिकारी ने अवकाश स्वीकृत किया था, अवकाश को पूर्व प्रभाव से बदल सकता है, यदि ऐसा अवकाश उसे प्रथम बार अवकाश स्वीकृत करते समय शेष एवं देय था किंतु शर्त यह है कि अवकाश बदलने का *प्रार्थना पत्र अवकाश समाप्ति के *तीन माह*में प्राप्त हो गया हो।
🌺 एक प्रकार के स्वीकृत अवकाश को अन्य प्रकार के अवकाशों में बदलने में यह शर्त रहेगी कि अवकाश वेतन का समायोजन अंतिम रूप से स्वीकृत अवकाशों के वेतन से कर लिया जाएगा अर्थात यदि अवकाश वेतन के रूप में राशि का भुगतान अधिक कर दिया गया हो तो वह वसूल की जाएगी अथवा कोई राशि देय बनती है तो उसका भुगतान किया जावेगा।
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*उमेश कुमार श्योराण: कनिष्ठ सहायक राउमावि छाजूसर, चूरू*

*🏵️पे मैनेजर इन्फो🏵️*
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ACP प्रस्तावित तिथि 01-04-2023 एवं उसके बाद के आवेदित प्रकरणों में से विभिन्न लॉगइन पर पेंडिंग प्रकरणों को स्टाफ लॉगइन पर रिवर्ट कर दिया गया है | कार्मिक ACP/MACP के विकल्प के साथ पुन: आवेदन करें |
*टीम शाला दर्पण*✍️👇
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1_04_2023_से_Macp_में_आवेदन_करने_बाबत.pdf
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1-04-2023 से Macp में आवेदन करने बाबत.pdf
“केवल वे ही जीवन में सफल होते हैं जो जोखिम लेने से कभी नहीं हिचकिचाते क्योंकि अगर वे हारते हैं तो भी उन्हें कुछ अनुभव मिलता है।” ❇️

स्वामी विवेकानन्द जयंती की शुभकामनाएँ।
❇️ 🙏 ❇️
https://t.me/rajsevakindia/2000
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*🔰लघु प्रश्नोत्तरी🔰*
*MACP L13 से L 14*
*दिनांक:-13/01/2024*
👇👇👇👇👇👇👇👇
*वित्त विभाग की अधिसूचना 06/10/2023 के अनुसार निम्न स्थितियों में 01/04/2023 से L 13 से L 14 macp मिलेगी*

*1▪️3rd ग्रेड टीचर जिनको 27 वर्ष की सेवा पर तीसरी एसीपी L 13 स्वीकृत हुई है उनके 01/04/23से L 13 से macp L 14 में वेतन का निर्धारण होगा।*

*2▪️2nd ग्रेड के टीचर जिनको 18 वर्ष की सेवा पर दूसरी एसीपी L13 स्वीकृत हुई है उनको भी 01/04/23 से L 13 से macp L 14 मिलेगी।*

*3▪️व्याख्याता जिनको 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम एसीपी L 13 स्वीकृत हुई है उनको भी 01/04/23 से L 13 से macp L 14 मिलेगी।*

*:नोट:-(1) L 13 से macp L14 सभी को मिलेगी इसमे पदोन्नति की योग्यता है या नही है उसका कोई प्रभाव नही रहेगा।*

*(2) यदि 01/04/23 से पूर्व एसीपी L 13 स्वीकृत हो चुकी है तो macp L 14 में संशोधित वेतन का निर्धारण नियम 14(2)(iii) के अनुसार L 14 में समान स्टेज पर एवम समान स्टेज नही होने पर आगामी स्टेज पर होगा जो Ddo स्तर से किया जाएगा।*

*उदाहरण:-किसी अध्यापक के 01/04/2023 को L 13 में मूल वेतन 69200 रु है तो उनका L 14 में संशोधित वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार से होगा।*

*01/04/23 को(L14) 71100 रु*
एवम
*01/07/23 को (L14)73200 रु*


*दिलीप कुमार*
*एडमिन पैनल*

*🏵️पे मैनेजर इन्फो🏵️*