Rights for Children Alliance vs S. Harish
15 अक्टूबर 2026
अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 19(1)(a)
बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह वंचित करना उचित नहीं; उनकी सुरक्षा के लिए उम्र के अनुरूप उपाय किए जा सकते हैं।
हानिकारक बाल यौन शोषण सामग्री की पहचान और हटाने के लिए राष्ट्रीय Hash एवं URL डेटाबेस, बेहतर शिकायत व्यवस्था तथा डिजिटल सुरक्षा जागरूकता।
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आदेश की तिथि:
15 अक्टूबर 2026
संवैधानिक प्रावधान:
अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 19(1)(a)
मुख्य निर्णय:
बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह वंचित करना उचित नहीं; उनकी सुरक्षा के लिए उम्र के अनुरूप उपाय किए जा सकते हैं।
अन्य निर्देश:
हानिकारक बाल यौन शोषण सामग्री की पहचान और हटाने के लिए राष्ट्रीय Hash एवं URL डेटाबेस, बेहतर शिकायत व्यवस्था तथा डिजिटल सुरक्षा जागरूकता।
⚖️ बच्चों को भी इंटरनेट तक पहुँच और उसके उपयोग का मौलिक अधिकार है। उनकी ऑनलाइन सुरक्षा के लिए पूर्ण प्रतिबंध के बजाय उम्र के अनुरूप सुरक्षा उपाय, अभिभावकीय मार्गदर्शन और हानिकारक सामग्री पर प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।
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