🌠बिहार दरोगा *- 1806*
🟢मध निषेद *- 1004*
❇️फॉरेस्ट गार्ड *- 1113*
🟢ऑपरेटर सिपाही *- 828*
✳️टेक्निकल सिपाही *- 30*
🟢फायर मैन अग्निशामक ड्राइवर *- 100+*
*❇️🔥ये सब बहाली अप्रैल में आ जाएगा*✅
> *🔥❇️बिहार में नई वेकेंसी 2025*✅
★ *बिहार कॉन्स्टेबल - 19,838 पद*
★ *BSSC Statistical Officer - 682 पद*
★ *Pharmacist (फार्मासिस्ट) - 2473 पद*
★ *General Medical Officer - 667 पद*
★ *Dentist (दन्त चिकित्सक) - 808 पद*
★ *Dresser (परिधापक) - 3326 पद*
★ *बिहार दरोगा (Comming Soon)*
★ *BPSC लेक्चर (Comming Soon)*
★ *BPSC सिविल इंजीनियरिंग*
*(Comming Soon)*
★ *PHED (Comming Soon)*
*अभी नहीं तो... कभी नहीं..*
*बिहार में बहाल बा.... नौकरी के भरमार....*
🟢मध निषेद *- 1004*
❇️फॉरेस्ट गार्ड *- 1113*
🟢ऑपरेटर सिपाही *- 828*
✳️टेक्निकल सिपाही *- 30*
🟢फायर मैन अग्निशामक ड्राइवर *- 100+*
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★ *Dentist (दन्त चिकित्सक) - 808 पद*
★ *Dresser (परिधापक) - 3326 पद*
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*उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती-2025*👇👇👇
*UPP कांस्टेबल कुल पद - 19220*
*UPSI कुल पद - 4543*
*UP जेल वार्डन - 2833*
विज्ञापन 👉 अप्रैल माह के अंत तक ये सभी विज्ञापन जारी होंगे।💐💐💯✅
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 25 हजार से ज्यादा शिक्षकों/स्कूल कर्मचारियों को नौकरी रद्द कर दी है. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस बारे में पिछले साल आए हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है. हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. इसके अलावा भी इस मसले पर 120 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई थीं.
अप्रैल 2024 में दिए फैसले में हाई कोर्ट ने सभी नौकरियों को रद्द करते हुए इन लोगों से ब्याज समेत पूरा वेतन वसूलने के लिए भी कहा था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग नौकरी कर रहे थे, उन्हें वेतन लौटाने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2016 में हुई पूरी नियुक्ति प्रक्रिया जोड़-तोड़ और धोखे से भरी थी.
2016 में स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए हुई भर्ती के लिए 23 लाख से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी. 25 हजार से ज्यादा भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में नई भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो पिछले उम्मीदवार बेदाग थे, उन्हें नई भर्ती प्रक्रिया में कुछ रियायत दी जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मानवीय आधार पर एक दिव्यांग कर्मचारी को नौकरी जारी रखने की अनुमति दी है. बाकी दिव्यांग उम्मीदवारों को नई भर्ती प्रक्रिया में कुछ रियायत देने के लिए कहा है. हाई कोर्ट ने पूरे घोटाले की सीबीआई जांच को भी चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट इस पहलू पर 4 अप्रैल को सुनवाई करेगा.
अप्रैल 2024 में दिए फैसले में हाई कोर्ट ने सभी नौकरियों को रद्द करते हुए इन लोगों से ब्याज समेत पूरा वेतन वसूलने के लिए भी कहा था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग नौकरी कर रहे थे, उन्हें वेतन लौटाने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2016 में हुई पूरी नियुक्ति प्रक्रिया जोड़-तोड़ और धोखे से भरी थी.
2016 में स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए हुई भर्ती के लिए 23 लाख से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी. 25 हजार से ज्यादा भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में नई भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो पिछले उम्मीदवार बेदाग थे, उन्हें नई भर्ती प्रक्रिया में कुछ रियायत दी जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मानवीय आधार पर एक दिव्यांग कर्मचारी को नौकरी जारी रखने की अनुमति दी है. बाकी दिव्यांग उम्मीदवारों को नई भर्ती प्रक्रिया में कुछ रियायत देने के लिए कहा है. हाई कोर्ट ने पूरे घोटाले की सीबीआई जांच को भी चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट इस पहलू पर 4 अप्रैल को सुनवाई करेगा.