सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिलों को मंज़ूरी देने की समयसीमा तय की थी जिस पर उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है, "हम ऐसे हालात नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें।"
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेषाधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है।
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेषाधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है।