सभी इस प्रकार Home work कर लीजिए।
आपको किस क्रम में जिलों की चॉइस फिलिंग करनी है।
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वर्ग 3 DV
3 दिन में दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
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TET पास करने पर ही पदोन्नति
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वर्ग 3 ट्राइबल भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी।
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NIOS DELED सुप्रीम कोर्ट आदेश।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले (2025 INSC 448) का मुख्य सारांश

मामले का मुख्य सारा
1. पृष्ठभूमि (Background):
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act), 2009 के तहत शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता होना अनिवार्य है।
वर्ष 2017 में केंद्र सरकार (MHRD) ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके तहत स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित (untrained) प्राथमिक शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अंतिम मौका दिया गया।
इसके लिए NCTE (राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद) ने नियमावली में छूट देते हुए NIOS के माध्यम से 18 महीने का D.El.Ed. (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) प्रोग्राम (ODL मोड से) आयोजित करने की मंजूरी दी।
2. विवाद (The Dispute):
प. बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (WBBPE) ने 2022 में सहायक शिक्षकों की भर्ती निकाली।
कुछ उम्मीदवारों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि 18 महीने का NIOS D.El.Ed. कोर्स 2 साल के नियमित डिप्लोमा के बराबर नहीं है, इसलिए ऐसे उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखा जाए।
कलकत्ता हाईकोर्ट के सिंगल जज और बाद में डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले (जयवीर सिंह मामला) का हवाला देते हुए NIOS से 18 महीने का डिप्लोमा करने वाले उम्मीदवारों पर भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से प्रतिबंध (Blanket Ban) लगा दिया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
3. सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां (Key Supreme Court Observations):
एकमुश्त छूट (One-Time Window): सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 18 महीने का NIOS D.El.Ed. प्रोग्राम उन शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्तगी से बचाने के लिए दी गई एक विशेष छूट/अवसर था, जो 10 अगस्त 2017 को या उससे पहले सेवा (In-service) में कार्यरत थे।
पात्रता (Eligibility Criteria):
1. जो शिक्षक 10 अगस्त 2017 को सेवा में (In-service) थे, और
2. जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 से पहले NIOS से 18 महीने का D.El.Ed. कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है,
उन्हें 2 साल वाले D.El.Ed. डिप्लोमा धारकों के बराबर (at par) माना जाएगा।
ऐसे उम्मीदवार किसी अन्य संस्थान में नई नौकरी के लिए आवेदन करने और पदोन्नति (promotion) के भी हकदार हैं।
उच्च न्यायालय ने पूर्व फैसले की गलत व्याख्या करते हुए सभी NIOS डिप्लोमा धारकों पर पूरी तरह रोक लगाकर गलती की थी।
अदालत का अंतिम आदेश (Final Decision):
1. अपील स्वीकार की गई: कलकत्ता उच्च न्यायालय के सिंगल जज और डिवीजन बेंच दोनों के आदेशों को रद्द (quash) कर दिया गया।
2. वैधता की पुष्टि: जो शिक्षक 10 अगस्त 2017 को सेवा में थे और जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 से पहले NIOS से 18 महीने का D.El.Ed. पास कर लिया है, उन्हें वैध डिप्लोमा धारक माना जाएगा।
3. भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार/प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि पात्रता की जांच (verification) के बाद ऐसे सभी उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार किया जाए और योग्य पाए जाने पर तीन महीने के भीतर नियुक्ति दी जाए।
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वर्ग 3 विशेष शिक्षक हेतु महत्वपूर्ण सूचना
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वर्ग 3 में 7,759 अभ्यर्थियों ने अपलोड किए दस्तावेज।
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🔴वर्ग 3 आवश्यक सूचना

ऐसे अभ्यर्थी जो निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज अपलोड कर सत्यापन नहीं कर पाए हैं ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 10 अगस्त से पुनः पोर्टल खोला जाएगा।
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वर्ग 3 ट्राइबल निर्देशिका
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विषय: प्राथमिक शिक्षक (खेलकूद एवं गायन/वादन/नृत्य) पदों के लिए चॉइस फिलिंग (Choice Filling) की सूचना।
📌 मुख्य बिंदु:
पद एवं संख्या:
प्राथमिक शिक्षक (खेलकूद): 188 पात्र अभ्यर्थी
प्राथमिक शिक्षक (गायन/वादन एवं नृत्य): 16 पात्र अभ्यर्थी
चॉइस फिलिंग की तिथियाँ:
22/07/2026 से 23/07/2026 तक (TRC पोर्टल के माध्यम से)।
महत्वपूर्ण निर्देश:
सभी पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथियों के भीतर TRC पोर्टल पर चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है।
तय समय-सीमा में चॉइस फिलिंग न करने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
MPTRC PORTAL LINK
https://trc.mponline.gov.in
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NIOS D.El.Ed. अभ्यर्थियों पर कार्यवाही (जिला शिक्षा अधिकारी, छतरपुर का आदेश)
मुख्य विषय: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, सत्र 2017–19 के तहत NIOS द्वारा जारी D.El.Ed. अंकसूची केवल सेवारत (in-service) शिक्षकों के लिए ही मान्य है, अन्य सामान्य अभ्यर्थियों के लिए नहीं।
मुख्य कार्यवाही: जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), छतरपुर द्वारा निर्देश जारी होने से पूर्व स्वीकार किए गए 05 अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है।
अंतिम निर्णय: इन सभी 05 अभ्यर्थियों का दस्तावेज़ सत्यापन स्टेटस "To BE ACCEPTED" से बदलकर "To BE REJECTED" कर दिया गया है।
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📍 अति आवश्यक सूचना 📍
आप सभी NIOS DElEd अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारी बात आयुक्त महोदय श्री के. के. द्विवेदी जी से हो चुकी है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि आप सभी की डिग्री पूरी तरह से मान्य (Valid) है। अगले 1 से 2 दिनों में आपका दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) कर लिया जाएगा। प्रशासन का पूरा प्रयास है कि आप सभी को 28 तारीख को ही जॉइनिंग (नियुक्ति) दे दी जाए।
इसलिए आप में से कोई भी चिंतित न हो। आप सभी अपने दस्तावेज़ों (Documents) का एक सेट पुनः तैयार रखें। संभव है कि आज, कल या परसों में आपको भोपाल आकर अपना दस्तावेज़ सत्यापन करवाना पड़े—चाहे जिन्हें पूर्व में रिजेक्ट किया गया था, उन्हें या फिर सभी अभ्यर्थियों को।
कृपया कोई भी किसी प्रकार के कोर्ट केस के चक्कर में न पड़ें। आज की चर्चा के बाद हमें पूरी तरह से सकारात्मक समाचार मिला है।
हम उन सभी माननीय विधायकों एवं मंत्रियों का सहृदय धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारा समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश व सभी कानूनी दस्तावेज़ों का अवलोकन करने के बाद हमारी डिग्री को मान्य माना।
धैर्य रखें, सब कुछ अच्छा होगा!
- NIOS अभ्यर्थी टीम
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विषय: प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2026 में NIOS से D.El.Ed. करने वाले अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों (Documents) की जाँच/परीक्षण हेतु समिति का गठन।

कारण: NIOS से D.El.Ed. करने का प्रावधान केवल सेवारत (In-service) अभ्यर्थियों के लिए था। इसीलिए उनके पूर्व सेवा अभिलेखों का परीक्षण किया जा रहा है।

समिति का कार्य व समय:
​गठित समितियां 24, 25 और 26 जुलाई 2026 को सुबह 10:45 बजे से सांदीपनी राज्य कार्यालय में आवंटित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच करेंगी।
​समितियां 27 जुलाई 2026 तक अपनी जाँच रिपोर्ट अपर संचालक (UCR) को प्रस्तुत करेंगी।
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NIOS से D.El.Ed (2017–2019) की अंकसूची प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन से संबंधित।

सत्यापन की तिथि: 24 से 26 जुलाई 2026 तक।
मुख्य नियम: NIOS से D.El.Ed केवल सेवारत (in-service) अभ्यर्थियों के लिए ही मान्य था।
आवश्यक दस्तावेज: अभ्यर्थियों को अपने पूर्व सेवा से संबंधित प्रमाण पत्र और ₹100 के स्टाम्प पेपर पर संलग्न शपथ पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
स्थान: सांदीपनि भवन (विज्ञान भवन), माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर, शिवाजी नगर, भोपाल।
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गुरु पूर्णिमा महोत्सव (शिक्षकों का सम्मान एवं नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण)।
मुख्य अतिथि: मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री।
दिनांक व समय: 29 जुलाई 2026, दोपहर 12:00 बजे से।
स्थान: रवीन्द्र भवन ऑडिटोरियम, भोपाल।
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