🌠सरप्लस शिक्षकों के समायोजन और ट्रांसफर से जुड़ी कुछ मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:-
1. अंकों के आधार पर ट्रांसफर: शिक्षकों का ट्रांसफर स्कोर पदस्थापना स्थल अंक, सेवा अवधि और निर्धारित वरिष्ठता अंकों को जोड़कर तैयार किया जाएगा, जिसमें हाई स्कोर वाले शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी।
2. ऑनलाइन विकल्प की प्रक्रिया: समानीकरण के पहले चरण में 29 जुलाई से 5 अगस्त के बीच राज्यभर के करीब 72,800 शिक्षकों ने ऑनलाइन विकल्प दिए थे, जिनकी फिलहाल जांच और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है।
3. आगे का शेड्यूल: आपत्तियों के निस्तारण के बाद 10 से 14 सितंबर के बीच अंतिम स्थानांतरण सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद विद्यालय आवंटन और ऑनलाइन योगदान की प्रक्रिया पूरी होगी।
4. पदस्थापना और एचआरए (HRA) के आधार पर अंक:ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को 5 अंक, 7.5% HRA वालों को 3 अंक, 10% HRA वालों को 2 अंक और 20% HRA वालों को 1 अंक मिलेगा।
5. विशेष प्राथमिकता और वरीयता अंक:- गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक को 20 अंक दिए जाएंगे।
6. 80% से अधिक दिव्यांगता पर 20 अंक और 60 से 79% दिव्यांगता पर 15 अंक निर्धारित हैं।
7. पति-पत्नी दोनों के शिक्षक होने पर 15 अंक मिलेंगे।
8. राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 10 अंक तथा राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को वरीयता अंक दिए जाएंगे।
1. अंकों के आधार पर ट्रांसफर: शिक्षकों का ट्रांसफर स्कोर पदस्थापना स्थल अंक, सेवा अवधि और निर्धारित वरिष्ठता अंकों को जोड़कर तैयार किया जाएगा, जिसमें हाई स्कोर वाले शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी।
2. ऑनलाइन विकल्प की प्रक्रिया: समानीकरण के पहले चरण में 29 जुलाई से 5 अगस्त के बीच राज्यभर के करीब 72,800 शिक्षकों ने ऑनलाइन विकल्प दिए थे, जिनकी फिलहाल जांच और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है।
3. आगे का शेड्यूल: आपत्तियों के निस्तारण के बाद 10 से 14 सितंबर के बीच अंतिम स्थानांतरण सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद विद्यालय आवंटन और ऑनलाइन योगदान की प्रक्रिया पूरी होगी।
4. पदस्थापना और एचआरए (HRA) के आधार पर अंक:ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को 5 अंक, 7.5% HRA वालों को 3 अंक, 10% HRA वालों को 2 अंक और 20% HRA वालों को 1 अंक मिलेगा।
5. विशेष प्राथमिकता और वरीयता अंक:- गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक को 20 अंक दिए जाएंगे।
6. 80% से अधिक दिव्यांगता पर 20 अंक और 60 से 79% दिव्यांगता पर 15 अंक निर्धारित हैं।
7. पति-पत्नी दोनों के शिक्षक होने पर 15 अंक मिलेंगे।
8. राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 10 अंक तथा राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को वरीयता अंक दिए जाएंगे।
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आज (तारीख-03.09.2026)
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